नियमित योजना के तहत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को ई-पाॅस के माध्यम से कराया जाएगा आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

गौतमबुद्धनगर : जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि जनपद में माह मार्च 2021 में नियमित योजना के तहत दिनांक 5 मार्च से 18 मार्च 2021 तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का ई-पाॅस के माध्यम से पर्ची उपलब्ध कराते हुए कराया जाएगा वितरण।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रतिकार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न(15 किग्रा0 के गेहूं, 15 किग्रा0 चावल व 5 किग्रा0 मक्का) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा0 खाद्यान्न(2 किग्रा0 गेहूं, 2 किग्रा0 चावल व 1 किग्रा0 मक्का) वितरण किया जाएगा। राशनकार्डो को देय गेहूं का मूल्य 2 रुपए प्रति किग्रा0, चावल का मूल्य 3 रुपए प्रति किग्रा0 एवं मक्का का मूल्य 1 रुपए प्रति किग्रा0 होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को माह मार्च 2021 में 3 किग्रा0 चीनी 18 रुपए प्रति किग्रा0 की दर से वितरण की जाएगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को अवशेष बचे मिट्टी तेल का वितरण उन कार्ड धारकों को प्राथमिकता देते हुए जिनके पास गैस कनेक्शन एवं बिजली कनेक्शन नहीं है, मिट्टी तेल का वितरण 3 लीटर प्रति कार्ड किया जाएगा। उचित दर विक्रेताओं के यहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अवशेष बचे चने का वितरण अंत्योदय कार्ड धारकों को उपलब्धता के अनुसार समानुपातिक रूप से निशुल्क किया जाएगा।
उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। घटतौली की शिकायत की जांच व पुष्टि होने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत कार्ड धारको से अनुरोध करते हुए कहा कि वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सेनेटाइजेशन, कार्ड धारकों के साबुन से हाथ धोने एवं सेनेटाइजर लगाने के पश्चात ई-पाॅस मशीन पर अंगूठा लगाया जाये। उचित दर विक्रेता इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें। जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं से यह अपेक्षा है कि वह वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नहीं लगाएंगे।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तुएं नहीं देता है तब अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

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