गौतमबुद्धनगर : उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र गौतमबुद्धनगर ने जनपद के अकुशल हस्तशिल्पयों/कारीगरों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत चिन्हित उत्पाद रेडीमेड गारमेन्ट से सम्बन्धी सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राप्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा और रेडीमेड गारमेन्ट उत्पाद के आजीविका के साधनों को सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त आधुनिकतम तकनीकि पर आधारित उन्नत किस्म के टूल किट का वितरण प्रशिक्षार्थियों को किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, उनकी शैक्षिक योग्यता कि कोई बाध्यता नहीं होगी ऐसे आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजना अंतर्गत उत्पाद से संबंधित टूलकिट का लाभ विगत 2 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो, इस योजना में आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा, पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में आवेदक द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना में अभ्यर्थी द्वारा आॅन लाईन वेब साईड diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र गौतमबुद्धनगर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं अथवा अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त उद्योग दिपेन्द्र कुमार के मोबाइल नंबर 8447328254 एवं रविंद्र कुमार मोबाइल नंबर 9456671832 पर संपर्क कर सकते हैं।