जिले में अब शाम 7:00 बजे से अगली सुबह 7:00 बजे तक घर में ही रहना होगा।

गौतम बुध नगर पुलिस के एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी कृष्ण में कहा गया है कि कोरोना के सबके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसके तहत प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से अगली सुबह 7:00 बजे तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है इस दौरान किसी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा जिन लोगों की 65 वर्ष से अधिक आयु है या गर्भवती महिला है या 10 वर्ष से छोटे बच्चे हैं घर से निकलने की अनुमति नहीं है घर में ही रहना होगा।

आदेश के मुताबिक किसी भी व्यावहारिक कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, और मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को शामिल शामिल होने की इजाजत नहीं है अगर कोई व्यक्ति संख्या या सोशल डिस्टेंसिंग नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिले में साइकिल, रिक्शा, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब और बसों का संचालन नहीं होगा जो वाहन आवश्यक सेवा में लगे हुए हैं वह चलते रहेंगे, चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

सलून, स्पा, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सोसाइटी और सेक्टर के पार्क, बार, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान जहां पर लोग इकट्ठा हो सके वे सभी 17 मई तक बंद रहेंगे।

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