देखिए लॉकडाउन 4.0 में क्या छूट है और किस पर रोक है।

देश में कोरोना से 90 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं 2800 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से लॉकडाउन जारी है. इस बीच लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई.
लॉक डाउन 4 की गाइडलाइन…

सिनेमा हॉल मॉल शॉपिंग कांप्लेक्स बंद रहेंगे।
स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स खुल सकते हैं दर्शक नहीं होंगे।
सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।
अंतर राज्य बस सेवा राज्यों की समझ से शुरू हो सकती है।
राज्य के अंदर बस सेवा का फैसला राज्य सरकार करेगी।
देश भर में लॉक डाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने 31 मई तक बंद रहेंगे।
मेट्रो ट्रेन सेवा 31 मई तक बंद रहेगी।
स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान यानी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।
होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे होम डिलीवरी की इज्जाजत होगी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगें लोग, पर राज्य सरकार की सहमति से।
देश भर में मेट्रो सेवा बंद रहेगी
स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे
सिनेमाघरों , शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे
शादी विवाह में 50 लोग से ऊपर लोग प्रतिबंधित।
सभी मंदिर, मस्जिद बंद रहेंगे।
10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से निकलने पर रोक
65 साल से ज्यादा उम्र के लोग व गर्भवती महिलाओं के निकलने पर भी रोक।
शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी के भी घर से बाहर निकलने पर रोक।
हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी।

इनमे कुछ छूट होगी।

देश में सिर्फ़ घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों के लिए ही हवाई यात्रा की जा सकेगी, या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद हवाई यात्रा की जा सकेगी. होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी.
अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा.
रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफ़र ज़ोन कौन-सा क्षेत्र होगा इसका फ़ैसला ज़िला प्रशासन करेगा.
कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति होगी. ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी.

राज्य सरकार लॉक डाउन 4 के लिया अपनी गाइडलाइन भी जारी करेंगी।

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