गौतमबुद्धनगर : जिला पूर्ति अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनसाधारण का आवहान करते हुए जानकारी दी कि खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा का पूर्व में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इसका लाभ उठाने वाले लोगों में मुख्यतः गरीब दिहाड़ी मजदूर एवं प्रवासी मजदूर वर्ग रहा है। वर्तमान समय में कोविड-19 की विषम परिस्थितियों एवं लाॅकडाउन की दशा में उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में फंसे गरीब दिहाडी मजदूरों एवं अन्य प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिये वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा दिनांक 01 मई 2020 से लागू करने का निर्णय लिया गया हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी योजना लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश का कोई भी राशन कार्डधारक प्रदेश के बाहर किसी भी उचित दर दुकान से मात्र अपनी कार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न ले सकेगा। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के कार्ड धारक भी उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी उचित दर की दुकान से मात्र अपनी राशन कार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न ले सकेंगे। यह सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डो एवं आधार आधारित वितरण के लिये तथा पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डो पर ही प्रभावी होगी। अतः समस्त राशन कार्डधारक इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी निकटवर्ती उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित भारत के 16 राज्यों में क्रमशः आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, एवं हिमाचल प्रदेश राज्य तथा 1 केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में लागू हो जायेगी। इन राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश के लाभार्थी आपस में इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
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