उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल का गठन किया, बिना वॉरंट के तलाशी और गिरफ्तार करने की छूट होगी।

उत्तर प्रदेश : प्रदेश सरकार ने एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख स्थलों, हवाई अड्डों, मेट्रो, कोर्ट समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पास बिना वॉरंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा।

यह बल किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, वहां हमला करने, हमला करने की धमकी देने, आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसके लिए बल के सदस्यों को किसी मैजिस्ट्रेट के वॉरंट की जरूरत नहीं होगी। संदेह के आधार पर बिना वॉरंट तलाशी भी ली जा सकेगी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देनी होगी और गिरफ्तार व्यक्ति को थाने के हवाले करना होगा।

प्रत्येक सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसे प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। इस बल के किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी के दौरान किया जाने वाले किसी भी कार्य को लेकर कोर्ट बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा। विशेष सुरक्षा बल में 9,919 कर्मी होंगे।


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