दिल्ली में तत्काल लॉकडाउन लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

दिल्ली(महेश कुमार) : दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण एक बार फिर लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों तथा वायु प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर आप सरकार को शहर में तत्काल लॉकडाउन लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिका को आधी-अधूरी तथा अनावश्यक’ बताया।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी पूर्व तैयारी के दायर की गई है और इसे अस्वीकार करने के साथ-साथ इसपर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता डॉ. कौशल कांत मिश्रा की ओर से पेश वकील पूजा धर से पीठ ने पूछा कि वह याचिका वापस लेंगी या फिर अदालत इसे खारिज करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाए. मिश्रा की वकील ने याचिका वापस लेने पर सहमति जताई और उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी.
अदालत ने ऐसी कोई मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका वापस ली गई हुई मानते हुए इसे खारिज किया जाता है।


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