ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कायदे कानूनों की धज्जियां खुले आम उड़ाई जा रही है। हर तरफ लोग मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। जिसका जो मन आ रहा है वह अपने तरीके से कर रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GREATER NOIDA AUTHORITY) के अधिकारी बैठे देखते रहते है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मॉल (MALL) और कमर्शियल (COMMERCIAL) बिल्डिंग ऊपर के ऊपर अवैध तरीके से बड़े-बड़े विज्ञापन लगाए गए हैं जोकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ है किसी भी मॉल या कमर्शियल बिल्डिंग पर बिना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की परमिशन के कोई भी बाहर का विज्ञापन नहीं लगाया जा सकता है जबकि गौर सिटी मॉल (Gaur City Mall) के द्वारा बाहरी संस्था हॉस्पिटल (HOSPITAL) और कॉलेज (COLLEGE) के बड़े-बड़े विज्ञापन लगाए गए हैं और साथ ही अवैध तरीके से एडवरटाइजिंग एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आउटडोर एडवरटाइजिंग पॉलिसी के अनुसार मॉल पर अवैध लगे है विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आउटडोर एडवरटाइजिंग पॉलिसी (OUTDOOR ADVERTISING POLICES) में साफ लिखा हुआ है कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग जैसे शॉपिंग मॉल और प्लाजा जैसी इमारतों के बाहरी हिस्से पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग के अनुसार और प्राधिकरण की परमिशन के बाद ही विज्ञापन लगाया जा सकता है। साथ ही जो विज्ञापन लगाया जाएगा उसका कार्य उसी कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए और प्राधिकरण द्वारा ऐसे विज्ञापनों की लाइसेंस शुल्क निर्धारित की गई है। शुल्क जमा करने के बाद ही विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। जबकि गौर मॉल के द्वारा बिना परमिशन के कॉलेज और हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े विज्ञापन लगाए गए हैं जो की पूरी तरह अवैध है।
पूर्व में कई बार हुई शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही
पूर्व में कई बार गौर सिटी मॉल की शिकायत अवैध एडवरटाइजमेंट और अवैध एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए की गई है। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी गौर मॉल पर कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जबकि आम आदमी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। मॉल द्वारा विज्ञापन और एलईडी स्क्रीन चलाने से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को राजस्व की हानि हो रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों को मॉल पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध विज्ञापन और एलईडी स्क्रीन को हटवा ना चाहिए।