Delhi Government: दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में की बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर 

दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,066 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा, नॉन-मैट्रिकुलेट श्रमिकों को 19,929 रुपये, मैट्रिकुलेट (नॉन-ग्रेजुएट) श्रमिकों को 21,917 रुपये और ग्रेजुएट श्रमिकों को 23,836 रुपये का न्यूनतम वेतन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बढ़ोतरी गरीब तबके और श्रमिक वर्ग के शोषण को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली में न्यूनतम वेतन कई राज्यों से दोगुना है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में 8,063 रुपये, मध्यप्रदेश में 10,000 रुपये और हरियाणा में 10,000 रुपये का न्यूनतम वेतन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2016-17 में दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत से ऑर्डर लेकर दिल्ली सरकार ने इसे लागू किया।

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