नोएडा। दिव्यांशु ठाकुर
नोएडा प्राधिकरण ने शासन से आवंटियों द्वारा प्राप्त छूट के आदेशों पर दोबारा विचार करने की मांग की है, जिससे प्राधिकरण को करीब 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्राधिकरण का कहना है कि आवंटियों ने उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के तहत शासन में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
हाल ही में, आईटी सेक्टर के बकायेदार आवंटियों से बकाए की वसूली के लिए जारी नोटिस पर 18 मामलों में आवंटियों ने शासन का दरवाजा खटखटाया, जिसमें से 17 मामलों में उन्हें छूट मिल गई। इससे प्राधिकरण को लगभग 25 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, कई बिल्डरों ने जीरो पीरियड की मांग की, जिससे प्राधिकरण को और भी 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अधिकारियों का कहना है कि आवंटियों को रिस्टोरेशन चार्ज, जीरो पीरियड और अन्य प्रकार की छूट मिली है, जिससे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है।