Marital Rape: केंद्र सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

नोएडा। साक्षी चौधरी

केंद्र सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे के देश में दूरगामी सामाजिक और कानूनी प्रभाव होंगे, इसलिए इसे केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि 2013 में जब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में संशोधन किया गया, तो संसद ने वैवाहिक दुष्कर्म के लिए अपवाद-2 को बनाए रखने का निर्णय लिया। यदि सुप्रीम कोर्ट इस अपवाद को रद्द करता है, तो इसका शादी के रिश्ते पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने चेताया कि यह कदम शादीशुदा जीवन को अस्थिर कर सकता है और संशोधित प्रावधानों का दुरुपयोग भी हो सकता है। सरकार का तर्क है कि किसी व्यक्ति के लिए यह साबित करना मुश्किल होगा कि सहमति थी या नहीं, जिससे वैवाहिक रिश्तों में और भी जटिलताएं आ सकती हैं। इस मामले पर संसद ने सभी पक्षों की राय जानकर स्थिति बनाई है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है।


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