नववर्ष और शादी समारोह के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना लाइसेंस शराब परोसना आयोजकों के लिए भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में सभी बैंक्वेट हॉल, आरडब्ल्यूए, एओए, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पार्टी में शराब परोसने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
लाइसेंस फीस 11,000 रुपये तय की गई है, जो एक दिन के लिए मान्य होगा और इसके तहत रात 12 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। यदि पार्टी 12 बजे के बाद जारी रखनी है तो जिलाधिकारी स्तर से विशेष अनुमति लेनी होगी, जो केवल एक घंटे के लिए अतिरिक्त समय देगी। अधिकारियों ने बताया कि बिना लाइसेंस शराब परोसने पर नजर रखने के लिए सात टीमें तैनात की गई हैं। किसी भी अन्य राज्य की शराब परोसना भी प्रतिबंधित है। जल्द ही शहर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर इस नियम के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
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