Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिक्तियों पर जताई नाराज़गी

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। यह नाराज़गी इन राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर जताई गई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55 प्रतिशत पद खाली हैं, जिससे बोर्ड का कामकाज प्रभावित हो रहा है और यह संस्थाएं लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई हैं।

न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के निर्देशों के बावजूद राज्यों ने 30 अप्रैल 2025 तक खाली पद नहीं भरे। इस पर कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि निर्देशों का पालन न करने के लिए अधिकारियों को सज़ा क्यों न दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा है। वहीं, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअली पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकारों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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