उत्तर प्रदेश ने नए COVID-19 दिशानिर्देश जारी किए।

यूपी | शालू शर्मा :
उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 संकट के मद्देनजर लगाए गए मौजूदा तालाबंदी के दौरान शादियों में अधिकतम लोगों की अनुमति दी। नए निर्देशों के अनुसार अब शादियों और अन्य समारोहों में अधिकतम 25 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि शादी और अन्य समारोहों में एक बार में अधिकतम 25 लोगों को खुले और बंद जगहों पर शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उपस्थित लोगों को COVID-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा, जबकि बैठने की व्यवस्था करते समय सख्त सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। निर्देश में कहा गया है कि जहां समारोह का आयोजन किया जा रहा है वहां शौचालयों की साफ-सफाई और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
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