अगर आपके पास 10-15 साल पुराने वाहन हैं तो लेनी पड़ेगी एनओसी, वरना रद्द हो जाएगा पंजीकरण

नोएडा। निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों के सड़क पर दौड़ने पर उनको सीज करने के साथ पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई हो रही। इसके लिए परिवहन विभाग अभियान के तहत कार्य कर रहा। इसी के तहत 31 मार्च तक निर्धारित उम्र पूरी कर चुके सरकारी वाहनों को कटवाने का आदेश जारी हो चुका है।
नोएडा व ग्रेटर नोएडा में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 1 लाख 54 हजार 379 है। इसमें से एक लाख 19 हजार वाहनों का पंजीयन निलंबन व 3500 वाहनों सहित 250 बसों का पंजीकरण रद्द करने का परिवहन विभाग ने फैसला किया है।
10 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहन नहीं चल सकते
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों के मुताबिक जिले में 10 वर्ष से अधिक पेट्रोल व 15 वर्ष से अधिक डीजल वाहन नहीं चल सकते। सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग द्वारा स्कूल, बस स्टैंड, आटो स्टैंड व सड़क सहित सार्वजनिक जगह लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।
इसमें निर्धारित अवधि पूरा कर चुके वाहनों के संचालकों को अपनी स्वेच्छा से वाहनों की एनओसी लेकर दूसरे जनपदों में जाने की छूट देने के साथ पंजीकरण निलंबन कर वाहनों को कबाड़ में कटाने का विकल्प दिया जा रहा। वाहनों के कबाड़ में कटाने पर परिवहन विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जा रहा।
वाहनों की इन 34 जिलों के लिए ले सकते हैं एनओसी
इटावा, संतकबीर नगर, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, फर्रूखाबाद, जौनपुर, कन्नौज, बलिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सिदार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, औरया, सोनभद्र, फतेहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बदांयु, बलरामपुर, हरदोई, बहराइच, उरई, एटा, काशीरामनगर, महोबा, लिलितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, अमेठी व बिजनौर।