“स्टिंग ऑपरेशन समाज का जरुरी हिस्सा”

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा की स्टिंग ऑपरेशन सामाज के लिए जरुरी हिस्सा है ,क्यूकि स्टिंग ऑपरेशन की मदद से ही गलत कामो का खुलासा किया जा सकता है| मानहानि कानून को प्रेस और मीडिया का गला घोटने, उन्हें दबाने और चुप करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता | हाई कोर्ट ने कहा की यह भुलाया नहीं जा सकता कि मानहानि कानून में संविधान के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी पर अनुचित प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध लगाने की क्षमता रखती है | यह सुनाशित करना अदालत का कर्त्तव्य है की मानहानि कानून का दुरपयोग न हो | जस्टिस राजीव सहाय एड्लो ने एक मानहानि मुक़दमे को ख़ारिज करते हुए यह टिपण्णी की | एक चैनल ने एक कंपनी पर सिंथेटिक दूध बेचने का आरोप लगते हुए स्टिंग दिखाया था | कंपनी ने 11 करोड़ रूपये हर्जाने की मांग की थी |