होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन को खुद करना होगा कूड़े का निस्तारण

 होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन को खुद करना होगा कूड़े का निस्तारण

ग्रेटर नोएडा : होटल, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन को 30 जुलाई के बाद अपने कूड़े का खुद ही निस्तारण करना होगा। बिल्डरों की हाउसिंग सोसयटियों को कूड़ा निस्तारण का इंतजाम करने के लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। अथॉरिटी ने अलग-अलग कैटिगरी के लिए अलग-अलग तारीख तय की है। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि कुछ सोसायटी व संस्थाओं की मांग पर अथॉरिटी ने उन्हें अपने यहां कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के लिए अंतिम मौका दिया है। इसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। होटल, मॉल, ढाबा और मार्केट आदि को 30 जुलाई, बिल्डर सोसायटियों को 15 अगस्त, शैक्षणिक संस्थाओं को 30 अगस्त और कॉपरेटिव सोसायटियों को 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद इन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

Kapil Choudhary

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