दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से एमसीडी के लिए फंड जारी करने के दिए निर्देश

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से एमसीडी के लिए फंड जारी करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली | शालू शर्मा :
बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष के भीतर शेष राशि 2021-22 के बजट में पेश किए गए संशोधित अनुमानों के आधार पर नगर निगमों को उनके मूल कर असाइनमेंट (BTA) की वजह से जारी करने का निर्देश दिया। भुगतान की जाने वाली राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि निगमों के लिए राजस्व के प्रमुख और महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक दिल्ली सरकार द्वारा किया गया योगदान है, और निगमों को एक दिन में वेतन और अन्य खर्चों के लिए व्यय को पूरा करना है। अदालत ने बताया कि इन मुश्किल समय में निगमों ने कुछ महीनों के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है और सरकार के लिए निगमों को BTA के लिए देय राशि का भुगतान नहीं करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, अपने स्वयं के अनुसार जैसा कि अतीत में प्रचलन रहा है।

Kapil Choudhary

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