नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू; कोविद ​​-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चेतावनी दी।

नोएडा | श्रुति नेगी :

आगामी त्योहारों से पहले एक निवारक उपाय में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौतम बौद्ध नगर में 30 अप्रैल तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। आदेश जारी करते हुए, उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर में पुलिस ने लोगों को कोविद ​​-19 नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) ने आदेश में कहा, “इन अवसरों के दौरान, कानून और व्यवस्था को बाधित करने के लिए असामाजिक तत्वों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।” आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडे या आग्नेयास्त्रों के साथ घूमने के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी गई थी। हालांकि, अलग-अलग-अभिभावक और दृष्टि-बाधित व्यक्तियों को छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक, “किसी को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरोध, जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही वे किसी और को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।”

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