दिल्ली | श्रुति नेगी :
केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया। विधेयक के अनुसार, दिल्ली में “सरकार“(GOVERNMENT) का अर्थ “उपराज्यपाल“(Lieutenant Governor) है और यह दिल्ली सरकार (Delhi Government) के लिए भी अनिवार्य है। किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पहले एलजी की राय लें। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार पर दिल्ली में निर्वाचित सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021, आवश्यक हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार के कामकाज से जुड़े कुछ मुद्दों में अस्पष्टता है और अदालतों में कई मामले भी दर्ज किए गए थे। आलोचकों ने कहा है कि संशोधन चुनी हुई सरकार की शक्तियों को एक सीमा तक सीमित करते हैं और उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाते हैं, लगाया गया आरोप सत्तारूढ़ भाजपा (BJP) ने नकार दिया है।
विदेयक के स्टेटमेंट ऑफ़ ऑब्जेक्टिव के अनुसार “उक्त विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा, और निर्वाचित सरकार और एलजी की जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगा।”