दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की 5 दिन की हिरासत की मांग वाली पुलिस की याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली | श्रुति नेगी :

दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिणी दिल्ली के एक रेस्तरां में कथित तौर पर ऑक्सीजन सांद्रक जमा करने के मामले में व्यवसायी नवनीत कालरा की पांच दिन की पुलिस हिरासत की मांग वाली पुलिस की याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया। कालरा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विनीत मल्होत्रा ​​ने दिल्ली पुलिस की और पुलिस हिरासत की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया और कहा कि कालरा जांच में पूरा सहयोग कर रही है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन सांद्रता की कथित जमाखोरी से संबंधित मामले में आरोपी की पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कालरा और एक अन्य कारोबारी गगन दुग्गल से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने कालरा के आवास से 150 विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें जब्त कीं।  

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