नोएडा (कपिल कुमार) : किसी भी जिले से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी एक संबंधित जिले का निवास प्रणाम पत्र की जरूरत नहीं होगी। आरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद लोगों की सहूलियत को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने ऐसा कदम उठाया है. अपने मूल जिले के दस्तावेज के आधार पर किसी भी जिले में डीएल बनवा सकता है वाहन को खरीद बेच सकता है यह नियम दिसंबर से लागू हो सकता है।
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