दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटकर 21 हुई

नई दिल्ली | (शालू शर्मा ) :
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 हो गयी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोई भी सरकारी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। इससे पहले, दिल्ली में शराब का सेवन करने की कानूनी उम्र 25 वर्ष थी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि “मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर आज नई आबकारी नीति को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी और सरकार किसी भी तरह की शराब की दुकानें नहीं चलाएगी। फिलहाल दिल्ली में 60 फीसदी शराब की दुकानें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं।
सरकार शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि शराब माफियाओं को व्यापार से बाहर निकाला जाए। आबकारी विभाग में सुधारों के बाद 20 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि का अनुमान है।


Discover more from Noida Views

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related posts

Leave a Comment