ग्रेटर नोएडा : जेसीबी ग्रुप के डायरेक्टर महेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर चर्चा करते हुए वहीं कंपनी के वकील ने बताया है हाईकोर्ट के आदेश पर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा निरस्त हो गया है उनका कहना है की एग्रीमेंट के आधार पर प्लॉट को लेने के लिए एक मुहिम चलाई गई जिसमें नियम और शर्त अनुसार कुछ मूलधन प्लॉट 1/4 भाग (52500) एक साथ जमा कराया विक्रेताओं को कुछ 12 महीनों तक प्रदान की और एग्रीमेंट के नियम अनुसार 12 महीनों बात बची हुई रकम को किस्तों द्वारा 12 महीने में क्रेता JSB ग्रुप को अदा करते , कुछ नाराज लोगों ने उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया जिससे की स्कीम रुक गई और अब जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था उनसे फैसला हो गया है और महेश भाटी का कहना है वह ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा प्लॉट की रजिस्ट्री कर चुके हैं और बाकी बचे सभी ग्राहकों को प्लॉट की रजिस्ट्री की जा रही है
निवेशक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बुकिंग करा रहे हैं Jsb ग्रुप के ऑफिस पर जाकर के
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