शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु फीस ले सकते है स्कूल, जिलाधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देश।

गौतम बुद्ध नगर : जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार रात स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल मौजूदा सत्र के लिए फीस ले सकते हैं। 
उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन को अध्यापकों को वेतन देना होगा। परिवहन शुल्क के बारे कहा कि लॉकडाउन के दौरान इसकी वसूली नहीं की जा सकती। इस बारे में उन्होंने शासनादेश का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन में अग्रिम या त्रैमासिक जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल लॉकडाउन के दौरान किसी भी छात्र-छात्रा का नाम नहीं काट सकता। साथ ही, इस दौरान ऑनलाइन क्लास से भी किसी को नहीं रोका जा सकता।

अगर कोई स्कूल दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो feecommitteegbn@gmail.com पर शिकायत मेल कर सकता है। शिकायत पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शासनादेश का उल्लंघन करने पर फीस वापस करने के साथ-साथ 1 लाख तक का जुर्माना स्कूल पर लगाया जा सकता है। दूसरी बार अगर उल्लंघन किया जाता है तो 5 लाख तक का जुर्माना, तीसरी बार में मान्यता तक वापस ली जा सकती है।


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