उत्तर प्रदेश(कपिल कुमार) : मुख्यमंत्री ने शादी-समारोहों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी लोगों को जागरुक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें। और कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बता दें कि 23 नवंबर को जारी की गई गाइडलाइन में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है।
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