नई दिल्ली | शालू शर्मा :
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइ कोर्ट में वाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दिया। सूचना एवं प्रोधोगिकी मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह को इस मामले में जवाब पेश किया। उन्होंने इस नीति को लागू होने से रोकने की बात रखी।
इस मामले में हाई कोर्ट अगली सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा। वाट्सएप की इस नई निजता नीति के तहत उपभोक्ता को अपना डाटा साझा करने के लिए सहमति देनी होगी या फिर अपना एकाउंट हटाना होगा। क्योंकि इसमें डेटा साझा ना करने का कोई विकल्प नही है। इससे करोड़ो लोगो की जानकारी लीक होने का खतरा बना हुआ है।
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