ग्रेटर नोएडा | शालू शर्मा :
सभी अधिवक्ता और वादकारियों के लिए अब ई-कोर्ट फीस सिस्टम शुरू हो गया है। जिला जज श्री विशेष शर्मा ने सभी को यूपी ई-कोर्ट फीस रुल्स का अनुपालन करने के निर्देश दिए है। राज्य सरकार द्वारा यूपी ई-कोर्ट फीस के नियमो को अधिसूचित कर दिया गया है। समस्त अधिवक्तागण, वादकारी उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के बाद रसीद सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने-अपने न्यायलय के मुन्सरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्त नामित कर सकते है। न्यायालय मुन्सरिम या प्रतिनियुक्त नामित कर्मचारी एवं कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त सिस्टम ऑफिसर ,असिस्टेंट, अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किये गये ई-कोर्ट रसीद का सत्यापन सर्वर रुम से स्टाॅक होल्डिंग कारपोरेशन वेबसाइट से करने के उपरांत संयुक्त रुप से वेरीफाई कर सत्यापित किये जायेंगे। ऑनलाइन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान लाॅक-वेरीफाई के उपरान्त ई-कोर्ट फीस का विवरण (CIS ) सीआईएस सॉफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिटआउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से अवलोकन करवाया जायेगा। उक्त नियमावली के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर ई-पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की खरीदकर सकते है।
Discover more from Noida Views
Subscribe to get the latest posts sent to your email.