सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एनवी रमना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के आरोपों को किया खारिज।

दिल्ली | श्रुति नेगी :

न्यायमूर्ति एनवी रमना के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की शिकायत को “इन-हाउस प्रक्रिया” के अनुसार निपटा दिया गया और खारिज कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, की न्यायाधीशों द्वारा मामले की आंतरिक रूप से जांच की गई थी। जस्टिस रमाना – भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ जज – इस सप्ताह उनके उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस एसए बोबडे द्वारा नामित किया गया था। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे।

एक संक्षिप्त बयान में, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा: “आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई 6 अक्टूबर 2020 की एक शिकायत को इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निपटा दिया गया था और उसी पर, उचित विवेचना को खारिज कर दिया गया था।” अदालत ने यह भी कहा कि, “यह ध्यान दिया जाता है कि इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निपटाए जाने वाले सभी मामले प्रकृति में कड़ाई से गोपनीय होते हैं, सार्वजनिक किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं”।


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