गुरुग्राम | श्रुति नेगी :
कोरोनो वायरस बीमारी के मामलों में जारी उछाल के बीच, गुरुग्राम प्रशासन ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने के लिए किसी भी सभा को प्रतिबंधित कर दिया। राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को घोषणा की थी कि राज्य सरकार ने मामलों की बढ़ती संख्या के कारण होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर यश गर्ग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि “कोविद -19 महामारी फिर से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है” और हरियाणा सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक माना है।
जिला प्रशासन के दैनिक कोविद -19 बुलेटिन के अनुसार, 26 जनवरी को शहर में कोरोनो वायरस के मामलों की कुल संख्या 58076, 26 फरवरी को 58875 और 26 मार्च को 61727 बताई थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और उपरोक्त उल्लिखित स्थानों में से किसी एक स्थान पर कोई आयोजन करता पाया जाता है, तो मालिकों, प्रबंधकों, शासी निकाय सदस्यों को धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार बुक किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और अन्य कानून लागू किये जाएंगे।
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