दिल्ली | श्रुति नेगी :
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मुख्य षड्यंत्र के मामले में गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपित एक आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है, जब आरोपी गुरुवार को कार्यवाही के दौरान पेश नहीं हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने फैजान खान के खिलाफ बार-बार फोन करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर एनबीडब्ल्यू (non-baleable warrant) जारी किया। गुरुवार को अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में सुनवाई के लिए वह सभी 18 आरोपियों को इस मामले में दायर चार्जशीट की हार्ड कॉपी की आपूर्ति करे और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल को पोस्ट कर दिया।