नई दिल्ली | शालू शर्मा :
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनोवायरस के मामलों में एक खतरनाक बढ़त के बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। भले ही वह व्यक्ति शहर में अकेले गाड़ी चला रहा हो तब भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि एक मास्क ‘सुरक्षा कवच’ के रूप में काम करता है और घातक रोगज़नक़ों के संचरण को कम करने में मदद करेगा ।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों को मास्क न पहनने के आरोपों के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ‘अगर कार में एक व्यक्ति है के कब्जे में है, तो भी वह सार्वजनिक स्थान में होगा और उसे मास्क का उपयोग करना होगा।
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