ओडिशा | शालू शर्मा :
ओडिशा के कटक में हुए एक गैंगरेप के बीस साल बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार (12 मई) को मामले में आरोपी एक तीसरे व्यक्ति के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।
घटना के बाद से 1999 से फरार चल रहे व्यक्ति को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
दो अन्य आरोपियों को 1999 में पकड़ा गया था और 2002 में भुवनेश्वर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पीड़िता कथित रूप से एक टैक्सी में कटक जा रही थी जब तीन बदमाशों ने बीच-बचाव किया और टैक्सी को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने कथित रूप से पीड़ित को कार में छेड़छाड़ की और फिर उसे पास के मैदान में खींच लिया, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया।
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