COVID-19 के बीच आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई।

नई दिल्ली | श्रुति नेगी :

COVID-19 महामारी की दूसरी लहर की गंभीरता के बीच, सरकार ने करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने महामारी के दौरान करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न कर अनुपालनों की समयसीमा भी बढ़ा दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), शीर्ष निकाय जो आयकर (आईटी) विभाग का प्रमुख है, ने भी कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, 20 मई, साथ ही, नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म नंबर 16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

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