हरियाणा ने नागरिक निकाय पट्टे पर दी गई संपत्तियों के लिए नए स्वामित्व अधिकार पेश किए।

हरियाणा | श्रुति नेगी :

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि जिन लोगों के पास 20 साल से अधिक समय से नगर पालिकाओं से लीज या किराए पर दुकानें या घर हैं, वे कलेक्टर दर से कम कीमत देकर संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए एक योजना, जो शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होगी, सोमवार को अधिसूचित की जाएगी। कलेक्टर या सर्कल रेट किसी इलाके के लिए तय की गई जमीन या संपत्ति के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्य है, जिस पर लेनदेन को पंजीकृत करना होता है। खट्टर ने एक वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “हमने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत जिन लोगों के पास ऐसी संपत्ति है, चाहे वह घर हो या दुकानें, 20 से अधिक वर्षों से ऐसे सभी को स्वामित्व अधिकार दिए जाएंगे।”

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