यूपी :
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र और उत्तर प्रदेश और बिहार समेत चार राज्यों को कोविड-19 महामारी की जारी लहर के बीच गंगा नदी में तैरते शवों को निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में तैरते हुए शवों की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, ने शीर्ष अदालत से दिशानिर्देश जारी करने या उचित और सम्मानजनक दाह संस्कार या कोरोनोवायरस पीड़ितों के शवों को दफनाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का आग्रह किया।
यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में मुख्य सचिवों और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि किसी भी आधार पर किसी भी नदी में किसी भी शव को फेंकने की अनुमति नहीं दी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता मंजू जेटली के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मृतक के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, जिसमें उचित अंत्येष्टि / दाह संस्कार का अधिकार भी शामिल है।
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