दवा भंडारण मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन दोषी करार।

श्रुति नेगी :

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से COVID-19 रोगियों को फैबीफ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया है, दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया गया था। गंभीर के फाउंडेशन को पहले क्लीन चिट देने पर फटकार लगने के बाद डीसीजीआई ने नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। औषधि नियंत्रक ने प्रस्तुत किया कि संगठन, ड्रग डीलरों के साथ-साथ ऐसे अन्य मामलों में भी बिना देरी किए कार्रवाई की जाएगी जो इसके संज्ञान में लाए जाएंगे। अदालत को सूचित किया गया कि आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इसी तरह के अपराधों का दोषी पाया गया है।

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