सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 2 इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामला बंद किया।

नई दिल्ली |

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फरवरी 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले से जुड़ी प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द कर दिया।पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकार किए गए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय के अनुसार, इटली गणराज्य मामले में आगे की जांच फिर से शुरू करेगा।
शीर्ष अदालत ने पहले से किए गए भुगतान के अलावा इटली गणराज्य द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे को ‘उचित और पर्याप्त’ करार दिया। इसने कहा कि 10 करोड़ रुपये के मुआवजे में से प्रत्येक को 4 करोड़ रुपये केरल के दो मृत मछुआरों के वारिसों के नाम पर जमा किए जाएंगे और दो करोड़ नाव के मालिक को दिए जाएंगे।

फरवरी 2012 में, भारत ने एमवी एनरिका लेक्सी – एक इतालवी ध्वजांकित तेल टैंकर – पर सवार दो नौसैनिकों पर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के जहाज पर सवार दो भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप लगाया था।

समाचार पत्र समाज और समाज के लोगों के लिए काम करता है जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी आवाज बनता है पत्रकारिता के इस स्वरूप को लेकर हमारी सोच के रास्ते में सिर्फ जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता ही बाधा है हमारे पाठकों से इतनी गुजारिश है कि हमें पढ़ें और शेयर करें

Discover more from Noida Views

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related posts

Leave a Comment