दिल्ली | श्रुति नेगी :
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक हत्या के मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी और एक शर्त के रूप में उसे इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पिछले साल सांप्रदायिक दंगों के दौरान 24 वर्षीय सलमान की हत्या के आरोपी इरशाद की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। 24 फरवरी को शिव विहार में हुए दंगों के दौरान सलमान को गोली लग गई थी। पुलिस के अनुसार, इरशाद अपराध स्थल पर मौजूद था और उसे एक दंगाई भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया था, जिसका आरोपी ने खंडन किया था।
इरशाद को राहत देते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने में विफल रहा कि उसकी भूमिका सह-आरोपी मोहम्मद फुरकान की तरह नहीं थी, जिसे 15 जून, 2021 को जमानत दी गई थी।
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