नई दिल्ली |
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज सुबह एक आपराधिक मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत की एक अदालत पहुंचे।यह मामला चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ वाले कमेंट के इस्तेमाल से जुड़ा है। राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2019 में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि से निपटने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। कैसे उन सभी का सामान्य उपनाम मोदी है। कैसे सारे चोरों का एक ही उपनाम मोदी है?”
इससे पहले, राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हुए थे और अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। एक हफ्ते पहले, सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने राहुल गांधी को 24 जून को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था ताकि वे सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी, कानूनी प्रकोष्ठ के एक वकील फिरोज खान पठान द्वारा दायर मानहानि मामले में अपना अंतिम बयान दर्ज करा सकें। सूरत कांग्रेस ने बुधवार को कहा।पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विचाराधीन चुनावी रैली 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में हुई थी। उस समय, गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे।
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