ग्रेटर नोएडा | श्रुति नेगी :
डिफॉल्टर डेवलपर्स, जिनके पास यमुना एक्सप्रेसवे के साथ परियोजनाएं हैं, को भूमि का बकाया भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। हालांकि, डिफॉल्टर्स को नॉन-डिफॉल्टर टैग के लिए योग्य माने जाने के लिए 31 अगस्त, 2021 तक कुल बकाया का 10% भुगतान करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 13 ऐसे डिफॉल्टर हैं जिनके पास उक्त क्षेत्र में परियोजनाएं हैं।
“यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कुल भूमि बकाया का 10% जमा करने के बाद ही अधिक समय देने का निर्णय डेवलपर्स को लाभान्वित करेगा और घर खरीदारों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि रियल्टी परियोजना अतिरिक्त धन के लिए पात्र हो जाएगी। सुपरटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद के अध्यक्ष आरके अरोड़ा ने कहा, डेवलपर्स को सरकार द्वारा हाथ पकड़ने की सख्त जरूरत है ताकि वे अंतिम मील की फंडिंग की व्यवस्था कर सकें, एक अटकी हुई परियोजना को पूरा कर सकें और खरीदारों को वितरित कर सकें।”
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