दिल्ली पुलिस प्रमुख के खिलाफ वकील की तत्काल अपील पर मुख्य न्यायाधीश का जवाब।


नई दिल्ली:

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​कार्रवाई याचिका दायर करने वाले एक वकील ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील एमएल शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने इसे नंबर दिया है तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। एमएल शर्मा ने कहा, “मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की है।”

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील से कहा, “यदि यह क्रमांकित है, तो हम इसे सुनवाई के लिए पोस्ट करेंगे।” याचिका के अनुसार, प्रधानमंत्री, जो कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख हैं, और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया और राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है।

अपनी याचिका में, एमएल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एक व्यक्ति के पास “डीजीपी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले कम से कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए”। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई थी।

समाचार पत्र समाज और समाज के लोगों के लिए काम करता है जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी आवाज बनता है पत्रकारिता के इस स्वरूप को लेकर हमारी सोच के रास्ते में सिर्फ जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता ही बाधा है हमारे पाठकों से इतनी गुजारिश है कि हमें पढ़ें और शेयर करें

Discover more from Noida Views

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Related posts

Leave a Comment