धूममानिकपुर में अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा।
बादलपुर कोतवाली के अंतर्गत धूम मानिकपुर गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध कालोनी काटी जा रही थी। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को रुकवाते हुए कालोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बादलपुर कोतवाली में तहरीर दे दी है। साथ ही भू माफियाओं की सूची में नाम दर्ज करने के लिए पुलिस कमिश्नर और डीएम को भी लिखा जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल दो को सूचना मिली कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धूम मानिकपुर गांव में खसरा नंबर 1801, 1802, 1770, 1749, 1752, 1753, 1762, 1751, 1750, 1769 की करीब 60 हजार वर्ग मीटर अधिसूचित जमीन पर पुरुषोत्तम एस्टेट के नाम से अवैध कालोनी काटी जा रही है। जीटी रोड से सटी इस जमीन पर रोड के साथ ही भवन निर्माण आदि कार्य किया जा रहा है। इस पर वर्क सर्किल दो की टीम ने मौके पर जाकर काम रुकवा दिया और सभी निर्माण को एक सप्ताह में तोड़ने को कहा है, फिर भी चोरी-छिपे अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे। इसके चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पीतमपुरा नई दिल्ली निवासी पुरुषोत्तम दास पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए बादलपुर कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। प्राधिकरण की तरफ से पुरुषोत्तम एस्टेट के मालिक का नाम भू -माफियाओं की सूची में दर्ज करने के लिए पुलिस कमिश्नर और डीएम को भी लिखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक केआर वर्मा ने कहा है कि फोर्स मिलते ही अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने
चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनमानस से अपील की है कि वे ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में न फंसे। प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त किए बिना इस तरह की प्रॉपर्टी न खरीदें। अन्यथा आपकी गाढ़ी कमाई फंस सकती है
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