बेंगलुरु। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद अब कर्नाटक पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कुछ घंटों के लिए रोक लगा दी है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक, कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है।
सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया, ‘ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल या लोगों को संबोधन करने की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगी।’ सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शोर का स्तर जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर आवाज 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार का आदेश दोहराया जिसमें कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत आदेशों का सख्ताई से पालन किया जाना जरूरी है।
राज ठाकरे ने दी थी धमकी
बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) अध्यक्ष राज ठाकरे की धमकी के साथ शुरू हुआ था। राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर धमकी दी थी। उन्होंने 3 मई तक अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान हुई तो एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लोगों से भड़काऊ अपील को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।
Discover more from Noida Views
Subscribe to get the latest posts sent to your email.