नोएडा। आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान में रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पांच दिसंबर से दो जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जाएगा। सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे या ऐसा कोई भी कार्य नही किया जायेगा जो विधि विरुद्ध हो। इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
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