गाजियाबाद। हिंसक व खूंखार प्रजाति के पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो कुत्तों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए 31 दिसंबर तक का मौका है। 15 अक्टूबर को नगर निगम सभागार में हुई बोर्ड बैठक में इन तीनों पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ था। पहले से जिन लोगों के पास ये कुत्ता है, उन्हें बंध्याकरण कराने के बाद पंजीकरण के लिए दो माह का समय दिया गया है।
इसलिए मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय
बैठक के बाद 15 दिसंबर को दो माह की अवधि पूरी हो रही है, लेकिन कार्यवृत्त जारी होने में 15 दिन और लग गए। इसीलिए पंजीकरण की डेडलाइन में 15 दिन का समय बढ़ाया गया है। इसके बाद पंजीकरण का समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
घर बैठे करा सकते हैं पंजीकरण
बता दें कि पालतू कुत्ते का पंजीकरण नगर निगम से कराना अनिवार्य है। देसी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण निश्शुल्क होता है और बाकी कुत्तों के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होता है। पंजीकरण गाजियाबाद नगर निगम पेट रजिस्ट्रेशन एप से घर बैठे टीकाकरण का प्रमाण-पत्र अपलोड कर कराया जा सकता है। 31 दिसंबर तक प्रतिबंधित तीनों प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण के लिए टीकाकरण के साथ बंध्याकरण का प्रमाण-पत्र भी देना होगा।
हर तीन दिन बाद लगेगा पांच हजार रुपये का जुर्माना
पालतू कुत्ते का पंजीकरण न कराने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। 31 दिसंबर 2022 के बाद नगर निगम पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो कुत्तों के उन पालकों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा, जिनके कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराया गया है। इनका पंजीकरण भी नहीं होगा और एक बार जुर्माना लगाने के बाद नगर निगम की टीम तीन दिन बाद फिर ऐसे लोगों के घर जाएगी और कुत्ता मिलने पर फिर से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक कुत्ता नगर निगम की सीमा से बाहर नहीं छोड़ा जाता।
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