नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसी, 31 जनवरी तक रजिस्‍ट्रेशन नहीं तो हर महीने 2000 का जुर्माना

नोएडा। कुत्तों के काटने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी बनाई है। इसे 207वीं बोर्ड में मंजूरी दे दी गई। इसके बाद शहरवासियों और एनजीओ से सुझाव मांगे गए। सुझावों को अमल में लाने के बाद सोमवार को शहर में डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया गया।
इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इस पॉलिसी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया व शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बनाया गया है।
पालतू कुत्ते के मालिक की यह होंगी जिम्मेदारी
-सभी पालतू जानवरों को घर के बाहर पट्टे में रखना अनिवार्य।
-किसी भी पालतू जानवर को घर के बाहर अकेला छोड़ना प्रतिबंधित।
-पालतू कुत्ते का सोसायटी की सर्विस लिफ्ट से ही आवागमन किया जाएगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक मजल का प्रयोग करते हुए आवागमन सुनिश्चित करेगा।
-पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शौच किया जाता है, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। पालतू कुत्ते की मौत के बाद एनएपीआर एप पर अपडेट या सूचित करना होगा।
-पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा काटने पर शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की ओर से जांच की जाएगी, इसके बाद कानूनी कार्यवाही होगी।
-पालतू कुत्ते या बिल्ली को लावारिस छोड़ने की शिकायत मिलती है, जांच में सही पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
आरडब्ल्यूए/एओए और ग्रामीणों की यह होगी जिम्मेदारी
नोएडा प्राधिकरण के नीति के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीण पालतु कुत्ते व बिल्ली और मालिकों पर किसी प्रकार का और कोई प्रतिबंध या नया नियम नहीं बना सकते हैं।


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