ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषी आशु को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी मूल रूप से बुलंदशहर के नया गांव का रहने वाला है। घटना के दौरान वह सूरजपुर में किराए के कमरे में रह रहा था।
50 हजार का अर्थदंड भी लगा
पीड़ित सूरजपुर में दोषी के पड़ोस में रहती थी। आशु पर 50 हजार अर्थदंड लगाया गया है। केस की सुनवाई अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की। वर्ष 2021 में 31 मई को दस साल की बच्ची को पड़ोसी आशु के पास छोड़कर दंपती बेलदारी पर गए थे।
आरोप है कि आशु ने दस साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दंपती से जब काम से वापस लौटे तो बच्ची ने पूरी आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आशु को गिरफ्तार कर लिया। उसको जेल भेजा गया। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान पेश हुए 11 गवाह
सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आशु को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर आशु को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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