नोएडा। जिला न्यायालय ने युवती का पिस्टल के बल पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी शाहबाज को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को चार महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
सजा सुनते ही शाहबाज सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम की अदालत में हुई।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नीटू विश्नाई ने बताया कि अप्रैल 2013 में दनकौर कोतवाली में एक 15 साल की किशोरी के अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज हुई। जांच में पता चला कि पीड़िता नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 18 वर्ष है। इस वजह से केस से पॉक्सो की धारा हटा दी गई।
मामला युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले का मानकर पुलिस ने शाहबाज व नईम को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। करीब दस साल बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। कुल 15 गवाह सुनवाई के दौरान पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने शाहबाज को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
नईम की हो गई हत्या
केस की सुनवाई के दौरान नईम की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में अलग मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। नईम की हत्या के बाद सामूहिक दुष्कर्म मामले में उसकी फाइल बंद कर दी गई।
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