ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क वन में बनी अवैध बिल्डिंग को एनजीटी के आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रही। प्राधिकरण की टीम 253 वर्ग मीटर एरिया में हुए अवैध निर्माण को मैनुअल तरीके से तोड़ रही है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि एनजीटी ने वाद संख्या-ओए 908/2022 के अंतर्गत सच सेवा समिति व्यास बनाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में 29 सितंबर 2023 को ग्रीन बेल्ट में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके अनुपालन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग, परियोजना विभाग और भूलेख विभाग की टीम संयुक्त रूप से अवैध निर्माण को तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि आवंटी को 691 वर्ग मीटर भूखंड का आवंटन किया गया था, लेकिन आवंटी ने 944 वर्ग मीटर एरिया पर निर्माण कर लिया। इस तरह ग्रीन बेल्ट की 253 वर्ग मीटर एरिया अधिक कब्जा कर निर्माण कर लिया और व्यावसायिक गतिविधि कर रहा था। एनजीटी के आदेश पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से आवंटी को नोटिस जारी की गई, लेकिन अवैध निर्माण न तोड़ने पर प्राधिकरण ने निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है । एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में किसी भी तरह से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
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